ज्ञानवापी मस्जिद केस में 14 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

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वाराणसी: Gyanvapi Mosque (ज्ञानवापी मस्जिद) को लेकर वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट (Varanasi Fast Track Court) में फैसला फिलहाल टल गया है।

वाराणसी की एक फास्ट-ट्रैक अदालत (Fast-Track Court) ने मंगलवार को उस ‘शिवलिंग’ की पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया, जिसके बारे में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में होने का दावा किया था।

मामले को 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि संबंधित न्यायाधीश आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं बैठेंगे। न्यायालय को तीन मुख्य मांगों पर अपना फैसला सुनाना था, जिसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति मांगी गई है।

संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर (Sampoorna Gyanvapi Campus) को हिंदुओं को सौंपना और मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुस्लिम पक्ष को वर्तमान में नमाज़ अदा करने की अनुमति है।

मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो ढांचा मिला वह एक ‘फव्वारा था

अक्टूबर में हुई पिछली सुनवाई के दौरान, वाराणसी की अदालत (Varanasi Court) ने कथित ‘शिवलिंग’ की ‘वैज्ञानिक जांच’ की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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हिंदू पक्ष ने उस संरचना की कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) की मांग की थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ुखाना के अंदर पाया गया एक शिवलिंग है।

हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो ढांचा मिला वह एक ‘फव्वारा था। हिंदू पक्ष ने तब 22 सितंबर को वाराणसी जिला न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने शिवलिंग होने का दावा करने वाली वस्तु की कार्बन डेटिंग की मांग की थी।

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