रांची: CBI कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा (PK Sharma) की अदालत (Court) में मंगलवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े यौन उत्पीड़न केस (Sexual Harassment Case) की सुनवाई हुई।
सुनवाई में बचाव पक्ष (Defendants) ने कोर्ट को गवाहों की सूची नहीं दी। बचाव पक्ष ने फिर से गवाह प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपित रंजित कोहली उर्फ रकिबुल हसन को 19 अप्रैल तक अपने गवाहों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए अंतिम समय दिया है।
CBI कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इस दिन आरोपितों की ओर से अपने गवाहों की सूची अदालत में सौंपी जायेगी।
CBI ने 26 गवाह अदालत के समक्ष पेश किये
इससे पहले सभी आरोपितों का 313 का बयान दर्ज किया जा चुका है। CBI ने इस मामले में 26 गवाह अदालत के समक्ष पेश किये हैं।
रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल के साथ हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहे हैं। आरोपितों के खिलाफ कोर्ट ने दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया था।