रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत में मनी लांडरिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका (Pooja Singhal hearing ) पर बुधवार को सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
इससे पूर्व में ED की ओर से मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया था। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं।
पूर्व में ED कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका (Bail application) खारिज कर दी थी। इसके बाद पूजा सिंघल की ओर से हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है।
ED को 19.31 करोड़ रुपये नकदी बरामद किये थे
उल्लेखनीय है कि खूंटी में मनरेगा घोटाला (MGNREGA SCAM) फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ था। उस समय पूजा सिंघल वहां की DC थी।
ED ने छह मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह (CA Suman Singh) सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
CA सुमन सिंह के आवास से ED को 19.31 करोड़ रुपये नकदी बरामद किये थे। 11 मई को ED ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल वह RIMS के पेइंग वार्ड (Paying Ward) में इलाजरत हैं।