NHAI Project Director in High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में Ranchi शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना (Sewerage-Drainage Project) को पूरा करने का आग्रह करने वाली अरविंदर सिंह देओल (Arvind Singh Deol) की जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।
मामले में कोर्ट के आदेश पर NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हाजिर हुए। अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कोर्ट को बताया कि रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज वन के लिए रांची नगर निगम को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने के संबंध में केन्द्रीय रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलते ही रांची नगर निगम को NOC दे दिया जाएगा।
इस पर कोर्ट ने कहा कि NHAI जल्द फेज वन के लिए रांची नगर निगम को NOC दे।
रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शहदेव ने कोर्ट को बताया कि NHAI से NOC मिलते ही फेज वन का शेष बचा 15 प्रतिशत काम जल्द पूरा कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार को सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज-टू, फेज थ्री और फेज फोर के निर्माण कार्य के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने अगली सुनवाई में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रांची नगर निगम के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को कोर्ट में उपस्थिति से छूट प्रदान की।