झारखंड सरकार की याचिका खारिज, देवघर एयरपोर्ट विवाद में BJP सांसदों के खिलाफ FIR रद्द करने का फैसला बरकरार

Central Desk
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Deoghar Airport Incident : Supreme Court ने मंगलवार को Jharkhand सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें Jharkhand High Court के फैसले को पलटने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने BJP सांसद Nishikant Dubey और Manoj Tiwari के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया था। यह FIR अगस्त 2022 में देवघर एयरपोर्ट (Deoghar Airport) पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) कर्मियों को सूर्यास्त के बाद चार्टर्ड विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए मजबूर करने के आरोपों पर आधारित थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए झारखंड सरकार को विमान अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्राधिकरण को चार सप्ताह के भीतर जांच सामग्री जमा करने का निर्देश दिया।

इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) यह तय करेगा कि मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता है या नहीं।

यह मामला कुंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सांसदों और सात अन्य व्यक्तियों ने एटीसी कर्मियों को तय समय सीमा के बाद विमान उड़ाने के लिए मजबूर किया, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ।

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हाईकोर्ट ने पहले लोकसभा सचिवालय से सांसदों के खिलाफ पूर्व मंजूरी न होने का हवाला देते हुए एफआईआर रद्द कर दी थी।

विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत सांसदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए यह मंजूरी आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामला डीजीसीए की जांच और निर्णय पर निर्भर करेगा।

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