रांची: भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद सिंह की अदालत ने देवघर के जमीन से जुड़े एक मामले को खारिज (निरस्त) कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि देवघर के एलओकेसी धाम में जमीन से जुड़े मामले में सांसद निशीकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ टाउन थाना में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
हाईकोर्ट ने चार फरवरी को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अनामिका गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।
पिछली सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा था कि जमीन खरीद का मामला अपराधिक नहीं बल्कि सिविल विवाद है।
जमीन खरीदने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से किसी तरह का कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है। प्रार्थी की ओर से अदालत में कहा गया था कि प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।
इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर देना चाहिए।
मामले में आरोप था कि जमीन खरीद में गलत तरीके से करीब तीन करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
देवघर में एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री 29 अगस्त, 2019 को हुई थी। इसकी रजिस्ट्री संख्या 770 है।
निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर आरोप था कि उन्होंने सिर्फ तीन करोड़ रुपये नकदी देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली, जबकि जमीन की स्टांप वैल्यू 18 करोड़ 94 लाख 16 हजार रुपये है।