पटना: बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत (Death of Migrant Baborers) पर उनके परिजनों को मिलने वाली मुआवजा की राशि को एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी है।
मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet meeting) में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
नियमावली 2023 को लागू करने की स्वीकृति मिली
मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (Cabinet Secretariat Department) के अपर मुख्य सचिव, डॉ एस सिद्धार्थ (Dr S Siddhartha) ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग (Labor Resources Department) के तहत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 (वर्ष 2011, 2014, 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित) के नियम में संशोधन कर बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (Bihar State Migrant Labourer Accident Grant Scheme) नियमावली 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
उल्लेखनीय है कि बिहार के प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिजनों को 1 लाख, पूर्ण अपंगता पर 75 हजार तथा आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपये बिहार सरकार द्वारा दुर्घटना अनुदान स्वरूप दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब क्रमश: 2 लाख, 1 लाख और 50 हजार रुपए कर दिया गया है।
बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई
उन्होंने बताया कि बैठक में बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय (Bihar Museum to Patna Museum) को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के लिए 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
बैठक में इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत सामाजिक जागरूकता (Social awareness under National Urban Livelihood Mission) एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति दी गई।
बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के कार्यालय के कार्यों के संचालन के लिए वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव स्थानिक विश्लेषक के एक संविदा आधारित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।