Hearing on Contempt Petition: गुरुवार को Supreme Court ने एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
याचिका में उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों पर संपत्तियों के ध्वस्तीकरण (Demolition of Properties) संबंधी उसके आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से कार्रवाई से नहीं जुड़ा है। तोड़फोड़ से प्रभावित लोग अदालत आएं, पीठ सुनवाई करेगी।
संपत्ति को ध्वस्त करने का मामला
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा और न्यायमूर्ति K. V. Vishwanathan की पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।
याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में प्राधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए संपत्तियों को ध्वस्त किया। यह अवमानना है।