‘Lotus’ Project: राशि अदा करने के बाद भी ‘लोटस’ परियोजना (‘Lotus’ Project) में फ्लैट खरीदने वालों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। उनकी रजिस्ट्रियां अटकी हुई थीं।
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो कोर्ट ने Towers1 और 2 के फ्लैट खरीदारों के लिए तुरंत रजिस्ट्रियां पूरी करने का आदेश नोएडा प्राधिकरण को दिया है।
330 फ्लैट्स की रजिस्ट्रियां करने का दिया गया था निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन फ्लैट मालिकों को पहले ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (Occupation Certificate) जारी हो चुके हैं, उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्रियां जल्द से जल्द की जाएं।
कोर्ट ने बिना बकाया राशि की मंजूरी का इंतजार किए रजिस्ट्रियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।यह आदेश तब आया जब नोएडा प्राधिकरण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 330 फ्लैट्स की रजिस्ट्रियां करने का निर्देश दिया गया था।
इस पर Supreme Court ने प्राधिकरण को चार सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रियां पूरी करने का समय दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण से कहा कि वह एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय कर बाकी टॉवर्स 3 से 6 के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाए।लोटस 300 Apartment Owners Association के अध्यक्ष भुवन चतुर्वेदी ने बताया कि यह निर्णय खरीदारों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि कई खरीदार लंबे समय से रजिस्ट्रियों का इंतजार कर रहे थे।