रांची: झारखंड हाई कोर्ट के ( Jharkhand High Court ) न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी की (MLA Mamta Devi ) क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है।
ममता देवी को मिली बड़ी राहत
ममता देवी की ओर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा। हाई कोर्ट के इस आदेश से विधायक ममता देवी को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि, निचली अदालत से वारंट जारी(Warrant Issued Court) होने के बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।
विधायक ममता देवी सहित नौ आरोपितों की जमानत
ममता देवी गोला गोलीकांड की आरोपित हैं। पिछले दिनों विधायक ममता देवी (MLA Mamta Devi ) सहित नौ आरोपितों की जमानत लगातार तीन तारीखों पर अनुपस्थित रहने के कारण रामगढ़ कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
जमानत की शर्तों का उल्लंघन
रजरप्पा थाना (Rajrappa police station) में दर्ज कांड संख्या 79/16 और गोला थाना कांड संख्या 65/16 में ममता देवी, राजीव जायसवाल, कोलेश्वर महतो, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, जद्दु महतो, लाल बहादुर महतो, सुभाष महतो और कुंवर महतो आरोपित हैं। पूर्व में अदालत ने उक्त आरोपितों को बेल दे दी थी लेकिन जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण निचली अदालत ने बेल खारिज कर दिया था।