पटना: CBI ने IRCTC घोटाले में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को मिली जमानत को रद्द कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
CBI की अर्जी पर दिल्ली की एक अदालत द्वारा तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक जवाब मांगा है।
सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने उपमुख्यमंत्री द्वारा राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) के दौरान कही गई बातों को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए इसे रद्द करने का अनुरोध CBI ने अदालत से किया।
एवज में लालू परिवार को पटना में बेशकीमती जमीन काफी कम कीमत में दी गई
आरोप है कि तेजस्वी द्वारा CBI अधिकारियों को धमकी दी गई। गौरतलब है कि IRCTC घोटाले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व CM राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव भी अभियुक्त हैं।
मामला लालू प्रसाद के रेल मंत्री कार्यकाल से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे के रांची और पुरी स्थित दो होटलों को लीज पर देने में गड़बड़ी की गई। इसके एवज (Instead) में लालू परिवार को पटना में बेशकीमती जमीन काफी कम कीमत में दी गई।