सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने के समान नियम बनाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस

Central Desk
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने के लिए एक समान नियम बनाने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने इस याचिका को तलाक़ का एकसमान आधार और गुजारा भत्ता की व्यवस्था की मांग वाली याचिका के साथ सुनवाई के लिए टैग कर दिया।

वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर याचिका में कहा है कि हिन्दुओं में बच्चा गोद लेने से संबंधित कानून बिल्कुल स्पष्ट है।

बच्चों को माता-पिता की संपत्ति पर प्राकृतिक संतान की तरह ही अधिकार मिलता है लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसी जैसे धर्मों के लिए कोई कानून नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को देशभर में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए संविधान की भावना के अनुरूप तलाक़ का एकसमान आधार और गुजारा भत्ता की व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

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चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि इस तरह की मांग से पर्सनल लॉ पर असर पड़ सकता है। हमें सावधानी से विचार करना होगा।

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