रांची: नए साल में रांची जिला के वैसे व्यक्ति जो अकेले रहते हैं, वृद्ध हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित या दिव्यांग है, अब राशन लेने के लिए डीलर के पास नहीं जाना पड़ेगा।
खाद्य आपूर्ति के एमओ अब ऐसे व्यक्तियों को उनके घर पर ही खाद्यान्न और अन्य सामग्री पहुंचाएंगे।
मानवाधिकार आयोग की पहल
दरअसल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अकेले रहने वाले या दिव्यांग वृद्ध व्यक्तियों विशेष को उनके निवास स्थान तक खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने की अनुशंसा की गई है।
इस अनुशंसा के आलोक में ऐसे संबंधित इच्छुक सुपात्र लाभुक व्यक्तियों से जिला पूर्ति कार्यालय ने कहा है कि वे इसके लिए आवेदन करें।
क्या है आवेदन का प्रॉसेस
अकेले रहने वाले, वृद्ध या दिव्यांग अपने निवास स्थान तक खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें लिखित आवेदन पंचायत कार्यालय, शहरी वार्ड स्तरीय कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय या जिला आपूर्ति कार्यालय में दे सकते हैं।
दिए गए आवेदन के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा जांच कराई जाएगी।
अगर आवेदनकर्ता इस कैटेगरी के अनुसार मिलते हैं तो उनके घर पर राशन पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।