नई दिल्ली : दिल्ली क्षेत्र में कोई भी निजी स्कूल किसी शिक्षक या कर्मचारी (School Teachers) के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप में यदि निलंबन की कार्रवाई करता है, तो ऐसा करने से पहले उसे दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से मंजूरी लेनी होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि 15 दिन में मंजूरी नहीं ली गई तो संबंधित शिक्षक अथवा कर्मचारी का निलंबन स्वत: रद्द हो जाएगा।
पीठ ने कहा…
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम (Delhi School Education Act) की धारा आठ के बिंदु 4 और 5 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए यह फैसला दिया है।
पीठ ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन अपने शिक्षक अथवा कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Action) में आम तौर पर निलंबित नहीं कर सकते।
स्कूल प्रबंधन विशेष परिस्थिति में ही ऐसा कर सकता है। ऐसा करने पर शिक्षा निदेशालय से 15 दिन के भीतर मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसमें विफल रहने पर निलंबन (Suspension) खुद-ब-खुद समाप्त हो जाएगा।