नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट विदेश में बसे दूल्हों से धोखा खाई लड़कियों की याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सोमवार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी दलील रखने की अनुमति दी।
प्रवासी लीगल सेल ने दायर याचिका में कहा है कि स्पष्ट नियम के अभाव में ऐसे लोग भारत में कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं।
याचिका में कहा गया है कि भारत में विदेश में रह रहे पतियों से धोखा खाने वाली 40 हज़ार से ज़्यादा लड़कियां हैं।
किसी का पति शादी के बाद कुछ दिन साथ रहने के बाद विदेश भाग गया तो कोई पत्नी को कुछ दिन अपने साथ विदेश में रखने के बाद वापस छोड़ गया।
इन लड़कियों से विदेश बुलाने के नाम पर पैसे ठगे गए।
इन लड़कियों और उनके बच्चों को अपनाने से मना कर दिया जाता है। ऐसी तमाम लड़कियां भारत में पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रही हैं।
भारत में रह रहे पति के परिवार वाले कागज पर उसे संपत्ति से बेदखल कर कानूनी कार्रवाई से बच रहे हैं।
याचिका में मांग की गई है कि विदेश में भागे दूल्हों को ई-मेल या व्हाट्स ऐप के जरिए तुरंत समन भेजा जाना चाहिए और उन्हें भारतीय दूतावासों की मदद से भारत लाने के उपाय किए जाने चाहिए।