Deoghar Municipal Corporation : देवघर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वैसे सभी घर या भवन जिनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है और वह असुरक्षित अवस्था में है वैसे सभी भवनों को खाली करने या नियमानुसार मरम्मत करने का आदेश दिया गया है।
आदेश का पालन नहीं करने पर या नगर निगम द्वारा जांच में निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही अवैध निर्माणाधीन भवनों एवं पारित नक्शों से विचलित भवनों पर विधिवत झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड भवन निर्माण उपविधि 2016 के सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उक्त जानकारी देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रशासक रोहित सिन्हा ने दी है।