नूंह: साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नूंह (Nuh Violence) जिले में इंटरनेट सेवाएं 11 अगस्त तक बंद करने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार नेट पर प्रतिबंध की अवधि को 11 अगस्त रात 12 बजे तक बढ़ा दिया है।
इस दौरान जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं जिसमें 2G, 3G, 4G, 5G, CDMA, GPRS शामिल हैं, सभी SMS सेवाओं जिनमें केवल बल्क SRVMS और बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर, और सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया गया है।
इस दौरान केवल वॉयस कॉल चालू रहेंगी। इस संबंध में गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि नूंह में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अभी तनावपूर्ण है। इसी को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को 11 अगस्त तक बंद करने के आदेश दिए हैं।
अफवाहों के प्रसार पर रोक
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम, 2017 के नियम (2) के तहत हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि असामाजिक तत्व भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों को फैलाकर इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग न कर सकें।
व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।