नई दिल्ली: भाजपा से निलंबित नेता नूपुर शर्मा (Leader Nupur Sharma) फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं हैं।
पैगम्बर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में दर्ज सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करते हुए नई याचिका दायर की है।
नई याचिका में नूपुर शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक की भी मांग की है। नुपुर शर्मा की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच कल यानि 19 जुलाई को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 1 जुलाई को अपनी कड़ी टिप्पणी में कहा था कि नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
नूपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने नूपुर शर्मा को हाईकोर्ट (High Court) जाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नूपुर के बयान से देश उबल गया।
कोर्ट ने कहा कि नूपुर को खतरा है या उनके बयान से देश खतरे में पड़ गया है। कोर्ट ने कहा था कि आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी।
नूपुर शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद मेरे जीवन को और अधिक खतरा बढ़ गया है। अपनी टिप्पणियों को वापस लेने के बावजूद लगातार रेप व जान से मारने (Rape And Kill) की धमकियां मिल रही हैं।
तब नूपुर शर्मा की ओर से कहा गया था कि उनकी टिप्पणी एक्शन का रिएक्शन था। मेरा किसी के अपमान का इरादा नहीं था।
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होना चाहिए। नूपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। शायद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने रेड कारपेट बिछा रखा है।