Odisha Train Accident: ओडिशा बालासोर रेल हादसे (Odisha Balasore Train Accident) के मामले में CBI ने गैरइरादतन हत्या के आरोप के तहत रेलवे के 3 अधिकारी गिरफ्तार किए हैं.
गिरफ्तारी के बाद CBI ने इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को 4 दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया गया है.
अब CBI इस मामले में रेलवे के दूसरे अफसरों की भूमिका की जांच कर रही है.
इन लोगों पता था कि गलती से लोगों की जा सकती है जान
CBI के मुताबिक, इन लोगों पता था कि गलती से लोगों की जान जा सकती है.
फिर भी इन्होंने गलती की, इसीलिए CBI ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी IPC 304 और सबूत मिटाने यानी IPC की धारा 201 के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें अधिकतम सजा 7 साल है.
4 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया.
बालासोर में ट्रेन हादसे के करीब 1 महीने बाद CBI ने इस मामले में शुक्रवार को बालासोर से 2 सिग्नल इंजीनियरों (Signal Engineers) अरुण कुमार महानता और आमिर खान इसके अलावा एक तकनीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, CBI की अपील पर सभी 3 आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया गया.
292 लोगों की हो गई मौत
बालासोर में जिस Bahanaga Bazar Railway Station पर ये हादसा हुआ था, वहां से लगभग 170 ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं.
हादसे के बाद CBI ने लॉग बुक, रिले पैनल और उपकरण को जब्त कर इस स्टेशन को सील कर दिया था.
2 जून को यहां 3 ट्रेनें हादसाग्रस्त हो गई थीं, जिसमें 292 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1,208 लोग घायल हो गए थे.
रेलवे सुरक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा
रेलवे सुरक्षा आयोग (CRS) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुर्घटना ‘सिग्नलिंग और टेलीकॉम विभाग’ तथा यातायात विभाग के ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों की मानवीय गलती के कारण हुई है.
इस मामले में CBI अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर बाकी रेल अफसरों की भूमिका की जांच कर रही है.
रेलवे के इतिहास में ये हादसा सबसे बड़े हादसों में एक था, इसलिए CBI जांच के दायरे को भी बढ़ा रही है और उस हर शख्स की जिम्मेदारी तय की जा रही है जो इसके पीछे है.