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संजय राउत फिर जाने ही वाले थे जेल, मगर ऐसा हुआ कि उनके लिए छा गई खुशी…

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Sanjay Raut Defamation Case: BJP नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि मामले में मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (UBT) सांसद Sanjay Raut को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुना दी।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) ने संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी माना और उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिसे मुआवजे के तौर पर संजय राउत से वसूला जाएगा।

30 दिनों के लिए सजा निरस्त

राउत को मानहानि के लिए दोषी करार दिया गया। हिरासत में लिए जाने के दौरान संजय राउत मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर खामोश बैठे रहे और कहने लगे अब मैं जेल जाऊंगा।

हालांकि उनके वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा है कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।

राउत के वकील के दायर आवेदन पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा को 30 दिनों के लिए निरस्त कर दिया है। औपचारिकताएं पूरी करने और 15 हजार का मुचलका भरने के बाद संजय राउत अदालत से बाहर आ गए।

निराधार और मानहानिकारक आरोप

Medha Somaiya ने दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।

उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया था कि राउत द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक (Defamatory) हैं।

ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के मकसद से दिए गए हैं। इस मानहानि मामले में संजय राउत को दोषी करार दिया गया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत, मझगांव ने यह ऑर्डर पास किया।

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