रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के निर्देश पर राज्यभर के जनवितरण प्रणाली दुकान (PDS Shop) का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) जिला स्तर पर नियुक्त पदाधिकारियों ने किया।
इसी क्रम में लोहरदगा में 63, गिरिडीह 56, पाकुड़ 66, सरायकेला खरसावां में 39, हजारीबाग में 80, रामगढ़ में 46, देवघर में 40, धनबाद में 62, दुमका में 166, पलामू में 117, बोकारो में 78, गोड्डा में 94, साहेबगंज में 38, लातेहार में 36, सिमडेगा में 13, पश्चिमी सिंहभूम में 36, पूर्वी सिंहभूम में 55, गुमला में 53, रांची में 93, कोडरमा में 50, खूंटी में 51, चतरा में 65 जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से राशन कार्ड (Ration card), वितरण, अनाज उठाव, कार्ड धारियों की संख्या, स्टॉक, मिलान पंजी एवं आधिकारिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई।
हजारीबाग में तीन PDS की अनुज्ञप्ति रद्द
औचक निरीक्षण के क्रम में हजारीबाग में 3 PDS की अनुज्ञप्ति रद्द (License Canceled) करने एवं 17 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
लोहरदगा (Lohardaga) के 13 दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं 19 PDS दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
सरायकेला- खरसावां में 5 दुकान को निलंबित एवं 22 दुकान को कारण बताओ नोटिस (Notice) जारी किया।
रामगढ़ में 6 दुकानों को निलंबित
रांची में 14 दुकानों को कारण बताओ नोटिस निर्गत हुआ। पाकुड़ में एक दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द एवं 9 दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी।
रामगढ़ में छह दुकानों को निलंबित एवं 14 दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया। पलामू (Palamu) में 14 से एवं बोकारो में 56 PDS दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया।
जबकि खूंटी (Khunti) में तीन दुकानों को निलंबित एवं चतरा में छह दुकानों को निलंबित एवं 37 जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा।
इस तरह राज्य के सभी जिलों से राशन वितरण में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सरकार की ओर से कार्रवाई की गई।
इसके अलावा, अधिकांश जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन, आपूर्ति का समय पर वितरण, संबंधित सतर्कता समितियों से संबंधित सूचनाओं के उचित प्रदर्शन के संबंध में निर्देश जारी किए गए।
मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी मिल रही थी
मुख्यमंत्री (CM) को राज्य में संचालित 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली की दुकान के संबंध में इस बात की जानकारी मिल रही थी कि सरकार की ओर से उपावंटित राशन सामग्री की मात्रा के अनुसार लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया जाता है।
साथ ही, दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर अनुज्ञप्ति संख्या, अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी (Card holder) की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी के लिए राशन की मात्रा एवं दर, स्टॉक का वितरण आदि प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है।
विभाग की ओर से जारी आदेश का अनुपालन कई PDS दुकानदारों द्वारा नहीं किया जाता है। इसकी बात की सत्यता जांचने एवं लाभुकों को तय मात्रा में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने हेतु औचक निरीक्षण का आदेश दिया गया।