गोड्डा : जिला सिविल कोर्ट (District Civil Court) के एडिशनल जिला जज (एडीजे) शिवपाल सिंह की अदालत ने वर्ष 2017 में दर्ज एक मामले में महगामा थाना को पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत (Former MLA Ashok Kumar Bhagat) को एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।
यह मामला डेथ क्लेम में आदिवासी महिला प्यारी मुर्मू (Tribal Woman Cutie Murmu) को साढ़े दस लाख रुपये की देनदारी से संबंधित है।
पीड़िता की वकील ने बताया 11 साल से नहीं मिला एक गरीब महिला को न्याय
मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता गौरी प्रिया (Advocate Gauri Priya) ने पीड़ित महिला का पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि 11 साल से एक गरीब आदिवासी महिला को अपने हक से वंचित है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि अशोक कुमार बड़े नेता हैं और अपने रसूख का इस्तेमाल कर मामले को टाल रहे हैं, जबकि इस मामले में कोर्ट ने भुग्तभोगी महिला को 7 लाख मुआवजा और 3.5 लाख सूद सहित 10.50 लाख देने निर्देश दिया था। इसके बावजूद अशोक कुमार (Ashok Kumar) की ओर से तय राशि का भुगतान नहीं किया गया।