केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

Central Desk
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धनबादः केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ धनबाद थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

यह आदेश धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने दिया है। अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश मो कलाम आजाद के शिकायतवाद के आधार पर दिया है।

क्या है मामला

शिकायतवाद के मुताबिक यह जानते हुए कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी है, 19 अगस्त को अन्नपूर्णा देवी एवं उनके साथ अन्य लोगों ने धनबाद के कई स्थानों पर भीड़ एकत्र करने का कार्य किया और जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम की।

कलाम ने आरोप लगाया है कि अन्नपूर्णा देवी के साथ सैकड़ों लोगों ने भीड़ एकत्रित की और जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस काम में जिला प्रशासन ने भी अन्नपूर्णा देवी को नहीं रोका।

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केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर के खिलाफ भी किया था शिकायतवाद

दरअसल, इससे पहले भी भूली डी ब्लॉक निवासी मो कलाम आजाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर के खिलाफ मुकदमा दायर कर सुर्खियों में आ चुके हैं।

इसी क्रम में अबकी बार केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया है।

शिकायतवाद पर अधिवक्ता एचएन सिंह की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने धनबाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

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