नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Disputes Redressal Commission) ने, ITC Maurya Hotel को गलत ढंग से बाल काटने और सेवा में कमी (Hair Cutting and Reduction in Service) करने पर, 2 करोड़ रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फरवरी में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को पुनर्विचार करने के लिए मामला भेजा था।
आयोग ने पुनः मामले की सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल, डॉक्टर SM कांतिकर की कोर्ट ने Model आसना राय को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
बाल काटने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में सितंबर 2021 को ITC होटल को, उस तारीख से 9 फ़ीसदी ब्याज (Interest) के साथ मुआवजे के भुगतान करने का आदेश दिया था।
जिस की अपील सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में की गई थी। होटल में बाल काटने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। बेतरतीब तरीके से बाल काटे गए। जिसके कारण Model को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। भारत में बाल काटने की लापरवाही का यह पहला और सबसे बड़ा मुआवजा है।