Ranchi Ormanjhi Murder Case : अपर न्यायायुक्त MK वर्मा की अदालत ने ओरमांझी से तीन जनवरी, 2021 को सिर कटा शव बरामदगी मामले में (Decapitated Body Recovery Case) में दोषी करार दम्पति शेख बेलाल और अफसाना खातून उर्फ साबो खातून को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इन दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।
इससे पूर्व अदालत ने दोनों को हत्या (Murder) के आरोप में 25 नवम्बर को दोषी ठहराया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 19 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।
दोनों ने तीन जनवरी, 2021 को साजिश रचकर चान्हो निवासी महिला सोफिया परवीन की हत्या कर दी थी। घटना को लेकर ओरमांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह हत्या अवैध संबंध में पहली पत्नी साबो खातून को तलाक देने के दबाव में की गयी थी।
दोषियों ने धारदार दाउली से गला रेतकर सोफिया का सिर धड़ से अलग कर दिया था। महिला का सिर रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती स्थित खेत में दफना दिया गया था।
पुलिस ने 12 जनवरी, 2021 को अनुसंधान के दौरान शव बरामद किया था। घटना के 12वें दिन पुलिस ने पहले साबो खातून (Sabo Khatoon) को गिरफ्तार किया था। इसके बाद शेख बेलाल को सिकिदिरी से गिरफ्तार किया था।
माता-पिता से DNA मैच कराया गया
दोनों 15 जनवरी, 2021 से लगातार जेल में ही हैं। पुलिस ने शव का सिर खोजने वाले को पांच लाख रुपये इनाम देने की घोषणा भी की थी। चान्हो के चटवल निवासी ने मृतका को बेटी बतलाया था। इसके बाद माता-पिता से DNA मैच कराया गया। तब जाकर इसकी पुष्टि हुई थी।
सोफिया पति को छोड़कर शेख बेलाल के साथ रह रही थी। दोनों में अवैध संबंध था। सोफिया बेलाल की पत्नी बनना चाह रही थी। इसके लिए पहली पत्नी को तलाक देने का लगातार दबाव बनाने लगी।
बेलाल के घर में सोफिया एवं उसकी पत्नी के बीच बराबर टकराव होता रहता था। शेख बेलाल (Sheikh Belal) ने सोफिया को रास्ते से हटाने की ठानी और जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी।