पाकुड़: पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म (Girl Child Rape) किया था। घटना करीब 4 साल पहले की है।
जिसकी सजा कोर्ट ने आज सुनाई। बता दें की अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने अपराधी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
आरोपी को हुई सजा
महेशपुर के इंग्लिश पाड़ा (English Pada) निवासी आरोपी अजीजुल शेख को सजा हुई। मामले में पीड़िता के परिजनों के बयान पर महेशपुर थाना पुलिस ने कांड संख्या 74/19 के तहत आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
FIR में आरोपी पर धारा 376 प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (Off Child From Sexual Offense Act) 2012 की उपधारा 4,6 लगाई गई। अदालत ने सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।