पाकुड़: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च 22 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
यह जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों को दी।
उन्होंने बताया कि आयोजित होने वाले उक्त राष्ट्रीय लोक के लिए फ्री प्रि- काउंसलिंग के मद्देनजर कुल सात बेंचों का गठन किया गया है।
जिनमें 01 फरवरी से प्रि- काउंसलिंग शुरू हो चुकी है।साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए निष्पादित वाद में कोई शुल्क नहीं लगता है।
उक्त लोक अदालत में दोनों पक्ष सुलह एवं समझौते के आधार पर सुलहनीय वादों का निष्पादन गठित बेंचों में उपस्थित होकर करवा सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु जिन्हें नोटिस प्राप्त हो चुकी है वह प्रि- काउंसलिंग बैठक में मौजूद होकर अपने वाद का निष्पादन करवा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां पर संबंधित व्यक्तियों को अपने वादों का निष्पादन कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है।
साथ कहा कि संबंधित लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित प्रि- काउंसलिंग बैठक के बेंचों में एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके का लाभ उठाकर अपने मामले का निष्पादन कराएं।