पलामू : 11 नवंबर 1999 को लखन भुइयां के मर्डर मामले (Lakhan Bhuiyan Murder Case) में शुक्रवार को पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार (Abhimanyu Kumar) की अदालत ने रामा भुइयां व कलुआ भुइयां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता (Government Assistance) की राशि दिलाने के लिए डालसा से अनुशंसा की है।
बता दें कि 15 नवंबर 1999 को मृतक के बेटे कमल भुइयां ने छतरपुर थाना में चार लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
टांगी से मारकर कर दी थी हत्या
प्राथमिकी में आरोप था कि 11 नवंबर 1999 को कमल भुइयां के घर जाकर उसके पिता लखन भुइयां की टांगी से मारकर हत्या (Murder) कर दी गई थी। रामा भुइयां टांगी तथा कलुआ भुइयां लाठी लिए हुए थे।
उनके साथ कई अन्य लोग भी थे। सभी ने मिलकर लखन की हत्या (Lakhan’s Murder) कर दी और शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। आरोपियों ने लखन पर ओझा-गुनी का आरोप लगाया था।