पलामू : जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले (Murder Case) में पति-पत्नी रामचंद्र घासी व फुलमतिया देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड (Penalty) लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतानी पड़ेगी।
मनातू थाना क्षेत्र के तीलो ग्राम निवासी अजय कुमार ने गांव के रामचंद्र घासी, उसकी पत्नी फुलमतिया देवी व बिगन कुमार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
मनातू थाना कांड संख्या 4/19 दिनांक 15 जनवरी, 2019 को भारतीय दंड विधान की धारा 323, 341, 324, 302/34 के तहत दर्ज किया गया था।
दोनों पैर और छाती पर टांगी से मारा गया
रामचंद्र घासी, उसकी पत्नी फुलमतिया देवी व बिगन कुमार पर आरोप था कि 13 जनवरी, 2019 को अपराह्न तीन बजे अजय कुमार के पिता शंकर घासी ने पुआल का गुच्छा अभियुक्त के घर की छत पर रख दिया था।
इस बात को लेकर शंकर घासी के साथ गाली-गलौच की गई थी। अगले दिन सुबह 6 बजे आरोपित दरवाजे पर आ गए और ईंट पत्थर चलाने लगे। शंकर घासी को पड़कर खेत में ले गए और रस्सी से उसका हाथ पैर बांधकर उसके दोनों पैर और छाती पर टांगी से मारा गया।
अजय जब पिता को बचाने गया तो उसे भी रामचंद्र घासी टांगी से मारकर उसका बाया हाथ तोड़ दिया। इसके बाद आरोपित घटनास्थल से भाग गए।
हल्ला करने पर अगल-बगल के लोग आए व पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की सहायता से घायल शंकर घासी को सदर अस्पताल डालटनगंज (Sadar Hospital Daltonganj) लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।