पलामू में दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष की सजा

साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी

News Aroma Media
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पलामू: व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या (Dowry Death) के दोषी पति मुकेश कुमार यादव को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड (Penalty) की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

न्यायालय ने सास व ससुर को निर्दाेष पाकर रिहा कर दिया

इस मामले में लेस्लीगंज थाना के बनुवा निवासी तेतर यादव ने 20 जनवरी, 2019 को मुकेश कुमार यादव, पटन यादव, बसंती देवी व रीना कुमारी के विरुद्ध लेस्लीगंज थाना में कांड संख्या 9/2019 भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी/34, 302/34, 201/34 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। न्यायालय ने सास व ससुर को निर्दाेष पाकर रिहा कर दिया।

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