आचार संहिता मामले में नगर निगम की पहली मेयर को सिविल कोर्ट से मिली जमानत

अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें बिल दे दिया गया, प्रथम मेयर की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने अपना पक्ष न्यायालय में रखा

News Aroma Media
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पलामू: आचार संहिता उलंघन के एक मामले (A Case of Code of Conduct Violation) में सोमवार को पलामू व्यवहार न्यायालय (Palamu Civil Court) के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में मेदिनीनगर नगर निगम की प्रथम मेयर अरुणा शंकर हाजिर हुई।

अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें बिल दे दिया गया। प्रथम मेयर की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने अपना पक्ष न्यायालय में रखा।

उन्हें जमानत मिल गई

सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रथम मेयर अरुणा शंकर (Mayor Aruna Shankar) को जमानत दे दी।

इधर न्यायालय में हाजिर होकर निकलने के बाद अरुणा शंकर ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। आदेश होने के कारण सशरीर उपस्थित हुई। उन्हें जमानत मिल गई।

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