Palamu National Lok Adalat: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय (Civil Court) परिसर में नौ दिसंबर को किया जाएगा। उदघाटन लाभुक द्वारा किया जाएगा।
उक्त बातें पलामू के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव (Neeraj Kumar Srivastava) ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निस्तारण के लिए 13 पीठों का गठन किया गया है। इसमें सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पिछली बार की तुलना में इस बार डिस्पोजल का दर ज्यादा होगा। पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 हजार 231 मामले का निस्तारण किया गया था। यह आंकड़ा इस बार 15 हजार के पार होगा।
लोक अदालत की तैयारी कर ली गई है पूरी
इसमें चेक बाउंस से सम्बंधित वाद, सुलहनीय परवरीति के फौजदारी मामले, सभी प्रकार के दीवानी मामले, विद्युत अधिनियम, विवाहोत्तर प्रताड़ना, राजस्व न्यायालय में लंबित मामले, अंतिम प्रपत्र से सम्बंधित, श्रम, रेलवे न्यायालय में लंबित मामले, छोटे आपराधिक वाद, बैंक ऋण के मामले, बीएसएनएल, बिजली से सम्बंधित वाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, एमएसीटी, पारिवारिक विवाद, सर्विस से सम्बंधित आदि के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पक्षकारों को मामले का निस्तारण के लिए आगे आना चाहिए। बताया कि लोक अदालत में मामले निस्तारण से श्रम, शक्ति व पैसों की बचत होती है। साथ ही लोगों में वैमनष्यता सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। लोक अदालत सुलभ न्याय पाने का सबसे बेहतर मंच है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है। कोई भी वादकारी को मामले निस्तारण में कठिनाई नहीं हो इसके लिए अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय कर्मी (Behavior Court Personnel) को भी लगाया गया है।