पलामू: जिला व्यवहार न्यायालय के MP-MLA Court के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा (Satish Kumar Munda) की अदालत ने मंगलवार को एक मामले में पांकी विधायक शशिभूषण मेहता (Shashi Bhushan Mehta), राजकमल मेहता, इम्तेयाज अहमद नाजमी व मो आजाद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
मामले में आठ गवाहों की गवाही हुई
चारों पर आरोप था कि आठ अक्टूबर, 2007 को वन भूमि पर अवैध पत्थर खनन (Illegal Stone Mining) कर परिवहन करने के पेशेवर अपराधी अमारीक भुइयां को सहयोग करने वास्ते अन्य 30-40 व्यक्तियों के साथ मिलकर जब्त किए गए ट्रैक्टर टेलर सहित पत्थर लदा हुआ वाहन जबरदस्ती छुड़ा ले गए थे, जिसकी प्राथमिकी सदर थाना में कांड संख्या 408/2007 दर्ज की गई थी। इस मामले में आठ गवाहों की गवाही हुई थी।