मेदिनीनगर: झारखंड स्टेट बार काउंसिल के दिशा निर्देश पर शुक्रवार को पलामू जिले के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहें।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या के विरोध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि राज्य के कोई भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य मे हिस्सा नहीं लेंगे।
इसी आलोक में पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता भी न्यायिक कार्य से अपने को अलग रखें बाद में उपायुक्त से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा।
इसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अविलंब लागू करने की मांग की गई ताकि अधिवक्ता भयमुक्त वातावरण में न्यायिक कार्यो का निष्पादन कर सकें।
संघ ने मनोज झा अधिवक्ता के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने, दोषी व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने और एडीजे उत्तम आनन्द की मौत की घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग शामिल है।
अधिवक्ता संघ ने कहा है कि राज्य में अधिवक्ता प्रोटेक्शन कानून जरूरी है और इसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। उपायुक्त से अधिवक्ता संघ भवन का निर्माण जिला योजना से कराने की मांग की है। इसपर उपायुक्त ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।