झारखंड HC में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के लिए दाखिल याचिका पर हुई आंशिक सुनवाई

इस मामले में पूर्व में कोर्ट ने 2 सजायाफ्ता फूलचंद सिंह और आरके राणा का नाम हटाने का आदेश दिया था

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद (Lalu Prasad) सहित छह सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई।

कोर्ट ने मामले में CBI एवं प्रतिवादी लालू प्रसाद के अधिवक्ता से पूछा है कि वह अगली सुनवाई में हाई कोर्ट के रूल्स को देखते हुए बताएं कि इस मामले की सुनवाई High Court के खंडपीठ में हो सकती है या एकल पीठ में हो सकती है।

खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।

झारखंड HC में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के लिए दाखिल याचिका पर हुई आंशिक सुनवाई Partial hearing on the petition filed for increasing the sentence of Lalu Prasad in Jharkhand HC

नाम हटाने का आदेश

इस मामले में पूर्व में कोर्ट ने 2 सजायाफ्ता फूलचंद सिंह और आरके राणा का नाम हटाने का आदेश दिया था।

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एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि फूलचंद सिंह और आरके राणा की मौत हो गई है।

इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका से इनका नाम हटाने का आदेश दिया था। CBI की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने पैरवी की। लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार एवं शिवानी कपूर ने पैरवी की।

CBI ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, बेक जूलियस सहित छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है।

इन्हें CBI ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।

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