नई दिल्ली: ब्रिटेन से राष्ट्रीय राजधानी आने वाले यात्रियों को अब सात दिनों के संस्थागत और सात दिनों की घरेलू क्वारंटीन से नहीं गुजरना पड़ेगा।
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा 29 जनवरी को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि स्थिति की समीक्षा की गई है और ब्रिटेन से आने वाले लोगों में कम पॉजिटिविटी दर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि निगेटिव परीक्षण करने वाले यात्रियों के लिए अब संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य नहीं होगा।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन भी करेगी।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली सरकार ने 8 जनवरी को ब्रिटेन में पाए गए कोविड-19 के नए स्ट्रेन के मद्देनजर, ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए सात दिनों की अवधि के साथ अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटीन के आदेश जारी किए थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 जनवरी को कहा था, दिल्लीवासियों को ब्रिटेन से वायरस के संपर्क में आने से बचाने के लिए, दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्व-भुगतान (सेल्फ पेड) के साथ हवाईअड्डे पर पहुंचने के साथ ही आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा।
ब्रिटेन से आने वाले ऐसे लोग, जो पॉजिटिव पाए जाएंगे, उन सभी को एक आइसोलेशन सुविधा में रखा जाएगा।
निगेटिव पाए जाने वाले लोगों को सात दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और इसके बाद उन्हें सात दिन और घर क्वारंटीन में बिताने होंगे।