तेजप्रताप-ऐश्वर्या तलाक मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को दिया निर्देश

अदालत ने हालांकि ऐश्वर्या राय के वकीलों को तेजप्रताप यादव से अब तक लिए गए पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया

News Desk
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पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने गुरुवार को बिहार (Bihar) के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की पत्नी ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) को उनके तलाक के मामले में राहत दे दी।

ऐश्वर्या 2019 में आए फैमिली कोर्ट (Family Court) के फैसले से संतुष्ट नहीं थीं और उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

न्यायमूर्ति PB बजंधारी (PB Bajandhari) और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने उनके मामले को स्वीकार कर लिया और पटना (Patna) की परिवार अदालत को नए सिरे से सुनवाई करने और 3 महीने के भीतर कानून के अनुसार फैसला सुनाने का निर्देश दिया।

तेजप्रताप-ऐश्वर्या तलाक मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को दिया निर्देश- Patna High Court directs family court in Tej Pratap-Aishwarya divorce case

2018 में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव से शादी की

दिग्गज नेता चंद्रिका राय (Chandrika Rai) की बेटी ऐश्वर्या राय ने मई 2018 में लालू प्रसाद (Lalu Prashad) के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव से शादी की थी, लेकिन एक साल के भीतर ही उनके रिश्ते में खटास आ गई।

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ऐश्वर्या राय ने तेजप्रताप यादव, उनकी मां और पूर्व CM राबड़ी देवी व उनकी बहन और सांसद मीसा भारती पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे।

तेजप्रताप-ऐश्वर्या तलाक मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को दिया निर्देश- Patna High Court directs family court in Tej Pratap-Aishwarya divorce case

अदालत ने 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था

तेज प्रताप यादव ने 2019 में परिवार अदालत में तलाक का मामला दायर किया था।

अदालत ने उन्हें मासिक खर्च के लिए 22,000 रुपये और अदालती खर्च के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) देने का निर्देश दिया था।

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ऐश्वर्या राय परिवर अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं थीं

ऐश्वर्या राय हालांकि परिवर अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं थीं। उन्होंने कहा कि वह तेजप्रताप यादव के साथ रहना चाहती हैं।

अदालत ने हालांकि ऐश्वर्या राय के वकीलों को तेजप्रताप यादव से अब तक लिए गए पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया।

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