पटना उच्च न्यायालय ने जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को किया खारिज

पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई थी

News Aroma Media
1 Min Read

पटना: बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य (Caste Based Enumeration Work) अब फिर से शुरू किया जाएगा। जातीय गणना (Ethnic Enumeration) से रोक हट गई है।

पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने मंगलवार को जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से नीतीश कुमार सरकार ने राहत की सांस ली।

पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई थी। अब इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने जायज ठहराया है।

कार्य के पहले चरण की शुरुआत की गई

उल्लेखनीय है कि पिछले साल NDA की सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया था। इसके बाद दो चरणों में गणना कराने का निर्णय लिया गया।

इस साल जनवरी में इस कार्य के पहले चरण की शुरुआत की गई। जबकि, दूसरा चरण अप्रैल में शुरू हुआ। दूसरे चरण के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जाति आधारित गणना (Caste Based Enumeration) पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article