पटना: नबालिग बच्ची से दुष्कर्म फिर उसकी हत्या मामले में पटना हाईकोर्ट ने पीड़ित बच्ची के माता- पिता को दस लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सीवान जिला के बिहार विविक सेवा प्राधिकार को तीस दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। वहीं बलात्कार व हत्या के आरोप में मौत की सजा पाए नाबालिग आरोपित को भी बरी कर दिया।
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति अरविंद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद चार वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म तथा हत्या के आरोपित को मिली मृत्यु दंड सजा को कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश का कानून नाबालिग को सजा देने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में आरोपित को बरी करना न्याय संगत हैं। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 में पीड़िता को मुआवजा देने का प्रावधान है।
यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों को पीड़ित को मुआवजा देने के लिए अलग से फंड सृजत करने का आदेश दिया है।