Wife is not entitled to pension: सरकारी कर्मचारी सावधान हो जाएं। एक केस की सुनवाई के बाद Patna High Court ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की अनुमति के बिना यदि कोई सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करता है तो दूसरी पत्नी को पेंशन या अन्य लाभ नहीं मिलेगा।
न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने मृत कर्मी की दूसरी पत्नी बेबी देवी की अर्जी खारिज कर दी है।
याचिका में आवेदिका ने बताया था कि वह दूसरी पत्नी है और उसके पति नागेंद्र सिंह भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विवि में मासिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 2020 में उनकी मृत्यु हो गई।
वित्त विभाग के परिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी की एक से अधिक विधवाएं जीवित हों, तो पेंशन का भुगतान बराबर हिस्से में किया जाएगा।
बता दें कि इस संदर्भ में न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह ने कहा है कि यदि दूसरी शादी बगैर अनुमति के की गई है तो मृतक की पहली पत्नी पेंशन व अन्य लाभ की हकदार होगी। विश्वविद्यालय ने जून में साक्ष्य के आधार पर पहली पत्नी को सभी लाभ का हकदार माना था।