बिहार में शराबबंदी पर नई गाइडलाइन जारी, प्रशासन सख्त

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पटना: पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और आइजी संजय सिंह ने आज शराबबंदी कानून को लेकर एसएसपी, एसपी, एडीएम, एसडीएम सहित प्रशासन और पुलिस के अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के बाद प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने शराबबंदी कानून के पालन के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है।

बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने होटल, बैंक्वेट हाल और रेस्टोरेंट आदि पर खास नजर रखने और गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।

प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से जारी गाइडलाइन के अंतर्गत अब होटलों में शराब की सूचना देने के लिए जारी टोल फ्री नंबर 15545 और 18003456268 को डिस्प्ले करने का फैसला किया गया।

ऐसा नहीं करने वालों के पर तुरन्त कार्रवाई की जाएगी। इस गाइडलाइन का पालन सभी छोटे-बड़े होटलों और रेस्टोरेंट के लिए जरुरी है। इन नंबरों की जानकारी देने के लिए बड़े स्तर पर शहर में हर जगह होर्डिंग और बैनर भी लगाए जाएंगे।

साथ ही गाइडलाइन के तहत होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हाल में सीसीटीवी कैमरा भी लगाना अनिवार्य किया गया है ताकि किसी घटना की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज के जरिए सबूत जुटाया जा सके।

वहीं, शराब के अवैध धंधे, उत्पादन, भंडारण, बिक्री और सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के साथ उत्पाद विभाग की टीम भी एक्टिव रहेगी।