पटना: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और सारण जिले के रसूलपुर निवासी खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं।छपरा न्यायालय द्वारा खेसारी के खिलाफ गैर-जमानतीय वारंट जारी किया गया है।मामला वर्ष 2019 में सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र का है।
भोजपुरी अभिनेता पर सारण के रसूलपुर थाना क्षेत्र में जमीन खरीदी के बाद भुगतान में दिए चेक बाउंस और पैसे के लेनदेन के संबंध में दर्ज है।
असहनी गांव निवासी कृष्ण पांडेय के पुत्र मृत्युंजय नाथ पांडेय ने रसूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर रसूलपूर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव निवासी मंगरू यादव के पुत्र भोजपुरी सिनेस्टार एवं गायक शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ खेसारी पर अपने पत्नी चंदा देवी के नाम से उनसे जमीन की खरीददारी करने और जमीन का मूल्य भुगतान नहीं करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि सात कट्ठा ग्यारह धुर जमीन जिसकी कीमत 22 लाख, 80 हजार रुपये आपसी सहमति से तय की गई थी।डील के बदले विक्रेता को खेसारीलाल ने 18 लाख का चेक दिया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब 18 लाख के चेक को बैंक में भुगतान के लिए जमा किया,तब चेक संबंधित खाते में रकम नहीं होने के कारण बाउंस कर गया।
इसके बाद विक्रेता ने खेसारी लाल को संपर्क कर चेक बाउंस होने की जानकारी देकर अपने जमीन की कीमत मांगी। इसके बाद कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर जमीन विक्रेता ने रसूलपुर थाने में भोजपुरी सुपर स्टार खेसारीलाल को आरोपी बनाकर चेक बाउंस मामले में फर्जीवाड़ा का केस दर्ज कराया।
मामले में कानूनी प्रक्रियाओं के तहत न्यायालय ने खेसारी लाल को सम्मन किया।इसके बाद जमानतीय वारंट जारी किया।
न्यायालय के निर्देशों के बाद भी जब खेसारीलाल ने इसका पालन नहीं किया,तब छपरा व्यवहार न्यायालय ने भोजपुरी सुपर स्टार खेसारीलाल के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया।न्यायालय ने रसूलपुर थाने को वारंट को तामील करने का निर्देश दिया है।