झारखंड स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉपोरेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज

आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, साथ ही याचिकाकर्ता पर पांच हजार का जुर्माना लगाया

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने गुरुवार को झारखंड स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉपोरेशन (Jharkhand State Tourism Development Corporation) के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज कर दी।

याचिकाकर्ता पर पांच हजार का जुर्माना लगाया

झारखंड स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉपोरेशन (Jharkhand State Tourism Development Corporation) के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देते हुए पंकज यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।

आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता पर पांच हजार का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका (Public Interest Litigation) सुनवाई के योग्य नहीं है।

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