हजारीबाग के DC, SP, AC और SDO के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर

News Aroma Media

हजारीबाग: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में जिले के DC, SP, AC और SDO के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

दरअसल हजारीबाग जिला लेखाकार एवं संबंधित अन्य राजस्व विभाग में दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ के मामले में हजारीबाग के RTI एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा ने झारखंड हाइकोर्ट में एक आपराधिक याचिका दर्ज करवाई थी।

इसे सोमवार 12 दिसंबर को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने स्वीकृत करते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने की बात कही है।

इस मामले में जांच कमेटी की ओर से अभिलेखागार में संधारित दस्तावेज में काट-छांट एवं ओवरराइटिंग करने की पुष्टि करते हुए तत्कालीन डीसी रविशंकर शुक्ला (DC Ravi Shankar Shukla) को जांच रिपोर्ट समर्पित की गई थी।

राजेश मिश्रा ने मामले को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में एक याच‍िका दायर की

इस पर आगे की कार्रवाई करते हुए संबंधित दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच (Forensic Investigation) का आदेश दिया गया था। साथ ही मामले की विस्तृत जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को भी पत्र दिया गया था।

लेकिन तत्कालीन डीसी रविशंकर शुक्ला की ओर से पत्र प्रेषित करने के तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से इस पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

इस संबंध में राजेश मिश्रा ने जिला प्रशासन से लगातार पत्राचार किया, लेकिन प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। इससे निराश और क्षुब्ध होकर राजेश मिश्रा ने मामले को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में एक याच‍िका दायर की है।

यह मामला हजारीबाग सदर अंचल के सारले मौजा स्थित खाता संख्या 118 का रकबा 12 एकड़ एवं खाता संख्या 93 की नौ एकड़ 21 डिसमिल भूमि से संबंधित है, जिसका बाजार मूल्य 100 करोड़ से ऊपर है।

प्रार्थी राजेश मिश्रा की ओर से कोर्ट में एडवोकेट प्रत्यूष शौनिक्य (Advocate Pratyush Shaunikya) पिता-स्व टीपी सिंह ने मामले को रखा।