नगर निगम चुनाव कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर, निवर्तमान पार्षदों ने…

याचिका में यह कहा गया है कि नगर निगम का चुनाव न होने की वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं। अब सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे हैं

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रांची : Jharkhand में नगर निगम चुनाव (Municipal Elections) का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके पहले कई कारणों से चुनाव नहीं हो सका है।

इसके मद्देनजर रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) के कुछ निवर्तमान पार्षदों ने चुनाव कराने और चुनाव होने तक अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

यह पार्षद हैं विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य। म्युनिसिपल एक्ट (Municipal Act) की धारा 20 के मुताबिक 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव कराया जाना चाहिए।

लोगों को काम कराने में हो रही परेशानी

याचिका में यह कहा गया है कि नगर निगम का चुनाव न होने की वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं। अब सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे हैं।

लोगों को काम कराने में परेशानी हो रही है। जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र और इस तरह के कई काम लोग पार्षदों के माध्यम से कराते थे।

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अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में पार्षदों का अनुमोदन होता था। काम नहीं होने से सीधे जनता प्रभावित हो रही है।

अतः निवर्तमान पार्षदों को चुनाव होने तक अवधि विस्तार दिया जाना चाहिए।

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