बोकारो: शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध (Physical relationship) करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (Sessions judge) चतुर्थ योगेश कुमार सिंह (Yogesh Kumar Singh) ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हज़ार का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि दोषी प्रवीण कुमार रेलकर्मी है और फिलहाल रांची में तैनात है। बोकारो की एक युवती से उसकी शादी तय हुई थी।
इस दौरान वह युवती के घर पहुंच गया और उसके साथ शारीरिक संबंध (Physical relationship) बनाया। इसके बाद शादी करने से मुकर गया। लड़की के परिजनों ने 18 जून, 2019 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।