रांची: POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Judge Asif Iqbal) की अदालत ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म (Rape) के आरोपी सुशांत कुमार उर्फ विपुल को दोषी करार दिया है।
अदालत मामले में 12 सितम्बर को सजा सुनायेगी। अदालत ने इस मामले के दो आरोपी अरविंद कुमार और करण को साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।
स्कूल जाती नाबालिग से दुष्कर्म
इस संबंध में युवती के परिजनों ने लोअर बाजार थाना में कांड संख्या (137/2020) 13 अगस्त 2020 को दर्ज करवाई थी। नाबालिक स्कूल जा रही थी। इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।