नई दिल्ली: नए वर्ष के जश्न के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर छह महीने की जेल व 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
नव वर्ष की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली जिले में ही 520 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कोविड दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल का कहना है कि नए वर्ष के दौरान पूरी दिल्ली खासकर नई दिल्ली व दक्षिण दिल्ली में पर्याप्त इंतजाम किए हैं।
नए वर्ष के जश्र के दौरान अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका मेडिकल कराया जाएगा।
हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कोरोना को देखते हुए एल्कोमीटर का इस्तेमाल नहीं करेगी।
मेडिकल करने के लिए एसडीएम की देखरेख में दो डॉक्टरों की टीम संसद मार्ग थाने में बैठेगी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को लगता है कि आरोपी शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उसे मेडिकल जांच क लिए संसद मार्ग थाने लाया जाएगा। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि होने पर मोटर वाहन अधिनियम 158 के तहत केस दर्ज किया।
इसमें 6 महीने की सजा व 10 हजार रु का जुर्माना है।
नई दिल्ली इलाके में 31 दिसंबर की रात स्थानीय पुलिस, पीसीआर के अलावा 520 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।
इनमें एक डीसीपी, दो एसीपी, 12 ट्रैफिक इंस्पेक्टर शामिल हैं। द्वारका जिले में 140 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।