यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को देना होगा दोगुना जुर्माना

News Desk
1 Min Read

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस के कर्मियों को सामान्य से दोगुना जुर्माना भरना होगा।

अवर पुलिस आयुक्त (यातायात) अजय कृष्ण शर्मा ने दो मार्च को जारी आदेश में कहा है कि ऐसा देखा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी सरकारी वाहन चलाते हुए या ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं।

आदेश के अनुसार, ‘‘सभी पुलिसकर्मियों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने और संशोधित मोटर वाहन कानून से उन्हें अवगत कराने की जरुरत है कि पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात नियम तोड़े जाने पर दोगुना जुर्माने का प्रावधान है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए आपके मातहत आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मियों को संवेदनशील बनाए जाने की जरुरत है। जुर्माने और विभाग की छवि खराब होने से बचाने के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें।’’

यातायात विभाग के निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि सभी अभियोजन अधिकारियों को बताएं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उनके ओहदे और तबके को ध्यान में ना रखते हुए सामान्य तरीके से मोटर वाहन कानून तथा अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई करें।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article