झारखंड से राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली प्रदीप संथालिया की याचिका खारिज

News Aroma Media
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड से कांग्रेस नेता धीरज साहू के झारखंड से 2018 में राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन को चुनौती देनेवाली भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी) नेता प्रदीप संथालिया की याचिका खारिज कर दी है।

चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन विधायक अमित कुमार महतो की ओर से डाला गया वोट वैध था।

संथालिया ने झारखंड हाई कोर्ट में धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने संथालिया की याचिका खारिज कर दी थी।

संथालिया ने कहा था कि अमित कुमार महतो ने जिस दिन वोट डाला उसी दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी।

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ऐसे में उनके वोट को खारिज किया जाना चाहिए।

संथालिया का कहना था कि अगर अमित महतो की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है तो धीरज साहू की हार निश्चित थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा के ऐलान के पहले अमित महतो की ओर से वोट दिया जा चुका था। इसलिए वह वैध है।

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